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एक शख्स के स्पीकर फोन पर बात करने के लिए जुर्माना लगा दिया गया. जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. बताया जा रहा है कि यह शख्स रेलवे स्टेशन पर फोन करते समय स्पीकर पर बात कर रहा था. लेकिन पुलिस ने 18 हजार रुपये…और पढ़ें

मामला केवल फोन पर स्पीकर से बात करने का था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पुलिस पब्लिक प्लेस पर गड़बड़ी करने पर लोगों को पकड़ कर उन पर जुर्माना लगाती है. ये जुर्माना सार्वजनिक स्थानों को लेकर बने नियमों को तोड़ने के लिए लगाए जाते हैं. लेकिन कई बार लोग अनजाने में ही नियम तोड़ देते हैं और पुलिस के चक्कर में फंस जाते है. लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसमें एक शख्स पर जुर्मना तो पुलिस ने लगाया लेकिन कारण जान दुनिया के लोग हैरान हैं. और उस शख्स ने जो किया वह उसने अनजाने में किया. फ्रांस में इस शख्स से गलती केवल इतनी हो गई की उसने रेलवे स्टेशन पर फोन करते समय स्पीकर पर बात कर ली थी और उसे हजारों का चूना लग गया.
कहां का है मामला?
इस शख्स का नाम डेविड बताया जा रहा है. सीएनएन के मुताबिक उसने पश्चिमी फ्रांस के नान्तेस रेलवे स्टेशन पर स्पीकर फोन से बाद की तो इसके कारण पुलिस ने उस पर 200 यूरो का जुर्माना लगा दिया. डेविड ने सीएनएन की सहयोगी संस्था बीएफएमटीवी के इंटरव्यू में बताया कि उसके साथ यह घटना तब घटी जब वे नान्तेस स्टेश में ट्रेन का इंतजार कर रहा था.
क्या हुआ था?
डेविड ने बताया कि वह उस समय अपनी बहन से फोन से स्पीकर पर बात कर रहा था जब फ्रांस की सराकरी रेल कंपनी, एसएनसीएफ से एक अधिकारी उसके पास आई. उसे कहा कि अगर उसने लाउडस्पीकर बंद नहीं किया तो से 150 यूरो का जुर्माना लग जाएगा. शुरू में तो डेविड को लगा कि वह मजाक कर रही है.

स्पीकर पर फोन बाद करना उतना आपराधिक मामला लगता नहीं है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Canva)
बढ़ा कर लगाया जुर्माना
डेविड का कहना है कि उसका यह रवैया शाद अफसर को बुरा लगा और उसने 150 की जगह 200 यूरो यानी 18 हजार रुपये का जुर्माना सही में लगा दिया क्योंकि उसने तुरंत ही जुर्माने का भुगतान नहीं किया. अब डेविड ने इस मामले को अदालत में लड़ने के लिए वकील कर लिया है. लेकिन इस घटना ने सोशल मीडिया के रेडिट मंच पर बहस छेड़ दी है.
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सार्वजनिक स्थानों पर शोर मचाना और शांति भंग करना आम तौर पर दुनिया भर में एक तरह का दंडनीय अपराध है जिसे जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा तक का प्रावधान होता है. इसी में बिना हेडफोन के लाउड स्पीकर चालू कर फोन करना या वीडियो देखना भी शामिल होते हैं. लेकिन ऐसे सभी मामलों में अदालत यह साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी की हरकत या गतिविधि वाकई शांति भंग करने वाली थी.
February 10, 2025, 15:01 IST
रेलवे स्टेशन में फोन पर बात कर रहा था शख्स, पुलिस आई, लगा दिया जुर्माना